शायर रज्मी के किराए के मकान मामले में एसडीएम कोर्ट में हुई बहस
शामली, जून 5 -- कैराना। मशहूर शायर मुजफ्फर रज्मी के परिवार के नगरपालिका के किराए के मकान को लेकर चल रहे विवाद में शुक्रवार को एसडीएम कोर्ट में दोनों पक्षों की बहस हुई। मामले में परिवार की ओर से हाईकोर्ट में मुकदमा लंबित होने का हवाला दिया गया। नगरपालिका द्वारा मकान पर अवैध कब्जा बताते हुए एसडीएम कोर्ट में वाद दायर किया गया है। शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान मुजफ्फर रज्मी के बड़े बेटे जावेद इकबाल की ओर से अधिवक्ता मुनेंद्र सिंह ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि यह मामला कई वर्षों से हाईकोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए निचली अदालत को इसकी सुनवाई का अधिकार नहीं है। उन्होंने बताया कि तत्कालीन नगरपालिका अध्यक्ष बाबू बशीर अहमद ने मुजफ्फर रज्मी को यह मकान 62.50 रुपये प्रतिमाह किराए पर आवंटित किया था। ऐसे में नगर पालिका इसे अवैध कब्जा नहीं कह सकती। ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.