शानू मर्डर केस में जमानत खारिज
बरेली, अगस्त 18 -- बरेली, विधि संवाददाता। बहेड़ी के शानू उर्फ शोएब मर्डर केस में विशेष जज संदीपा यादव की विशेष कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। विशेष कोर्ट ने हत्यारोपी जुनैद को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोषी पर 55 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। एडीजीसी क्राइम सचिन जायसवाल ने बताया कि कोतवाली बहेड़ी में जुल्फिकार निवासी मोहल्ला नूरीनगर कस्बा बहेड़ी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि 10 सितंबर 2025 की रात अनवर के बेटे जलीस की शादी में उसका पूरा परिवार मधुर बैकेट हाल में शामिल होने गया था। दावत में मेरे भाई शानू उर्फ शोएब का विवाद मोहल्ले के जुनैद से हो गया था। लोगों ने मामला शांत करा दिया था। कुछ देर बाद आरोपी जुनैद किसी बहाने से शानू उर्फ शोएब को बैंकेट हाल से बाहर पर ले गया। जुनैद ने अपने जूते से चाकू निकलकर शानू के पेट में हमल...
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