बिहारशरीफ, अप्रैल 11 -- शादी या भोज में घरेलू गैस सिलेंडर से खाना बनाने पर होगी कार्रवाई एसडीओ ने कहा, शादी या भोज में खाना बनाने के लिए लेना होगा कॉर्मिशियल सिलेंडर शेखपुरा, हिन्दुस्तान संवाददाता। शादी या किसी तरह के भोज में यदि रसोई गैस सिलेंडर से खाना बनाया जाता है तो अब कानूनी कार्रवाई होगी। शादी या भोज में अब लोगों को कॉर्मिशियल गैस सिलेंडर का उपयोग करना होगा। सरकार के इस आदेश की जानकारी देते हुए एसडीओ प्रियंका कुमारी ने बताया कि शादी या मृत्यु सहित किसी अन्य तरह का भोज कराने के लिए अब एसडीओ से अनुमति लेनी होगी। एसडीओ ने बताया कि अनुमति लेने में यह बताना होगा कि कितने आदमी भोज में शामिल होगें और इसी आधार पर भोज कराने वालों को जिला प्रशासन की ओर से कॉर्मिशियल गैस लेने की अनुमति मिलेगी। उन्होंने बताया कि सरकार का आदेश मिलने के बाद अब स...
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