कन्नौज, मई 14 -- ​कन्नौज। शादी के महज 35 दिन पहले ब्याह कर आई एक नवविवाहिता की नृशंस हत्या के मामले में अदालत ने पति और ससुर को दोषी करार दिया। नवविवाहिता की हत्या कर शव तालाब में फेंकने के सनसनीखेज मामले में अदालत ने पति और ससुर को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने दोनों आरोपियों पर 55-55 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। शासकीय अधिवक्ता संतकुमार दुबे ने बताया कि मामला ठठिया थाना क्षेत्र के गांव कौलपुरवा पैथाना का है। बिहार के पूर्णिया की रहने वाली 20 वर्षीय निक्की का विवाह अप्रैल 2024 में शीलू के साथ हुआ था। वैवाहिक जीवन के मात्र एक महीने बाद ही, 12 मई 2024 को पति और ससुर ने मिलकर निक्की की गला दबाकर हत्या कर दी। घटना को छिपाने के लिए दोनों ने शव को नग्न अवस्था में गांव के तालाब में फेंक दिया। 15 मई को तालाब म...