फतेहपुर, अगस्त 24 -- फतेहपुर। शादी के 16वें दिन अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर बहू को जिंदा फूंकने के मामले में सोमवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट-दो अजय सिंह की अदालत ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मृतका के पति और सास को उम्रकैद, जेठानी को तीन साल की सजा और सभी को 15-15 हजार रुपये जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है। अर्थदंड अदा नहीं करने की दशा पर अभियुक्तों को अतिरिक्त सजा काटना होगा। वहीं सुनवाई के दौरान आरोपित ससुर की मौत हो गई। शासकीय अधिवक्ता अजय कुमार सिंह ने बताया कि बांदा जिले के चिल्ला थाने के पतारा निवासी राजनारायण तिवारी ने अपनी बेटी प्रियंका उर्फ भारती 16 फरवरी 2017 को किया था। यह भी पढ़ें- शादी के 16वें दिन बीवी को जिंदा फूंका, 9 साल बाद पति और सास को उम्रकैद वादी के मुताबिक शादी में दहेज सात लाख दिया था लेकिन इसके बाद भी ससुरालीजन संत...