शादी के वादे पर बने हर संबंध रेप नहीं : हाईकोर्ट
वाराणसी, अक्टूबर 1 -- प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शादी का झांसा देकर रेप के आरोपी पुलिस इंस्पेक्टर अमित कुमार के खिलाफ चल रही पूरी आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी है। कोर्ट ने कहा कि शादी के वादे पर बने हर संबंध को दुष्कर्म नहीं माना जा सकता। इसके लिए यह साबित होना जरूरी है कि वादा शुरू से ही झूठा था और महिला की सहमति केवल उसी वादे के आधार पर ली गई थी। यह आदेश न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह ने दिया है। यह भी पढ़ें- शादी के वादे पर बना हर संबंध रेप नहीं, यूपी पुलिस इंस्पेक्टर को हाईकोर्ट से बड़ी राहत; कार्रवाई रद्दमामले का विवरण मथुरा के कोसीकलां की एक युवती ने आठ जनवरी 2020 को वाराणसी के महिला थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि 2013 में कोसीकलां में तैनात रहे इंस्पेक्टर अमित कुमार ने शादी का प्रस्ताव रखा और अपनी पह...
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