भागलपुर, अगस्त 11 -- भागलपुर, प्रधान संवाददाता। शादी की नीयत से नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी पाए गए अभियुक्त को कोर्ट ने सजा सुनाई। सोमवार को पॉक्सो के विशेष जज सह एडीजे-7 सबा आलम की अदालत ने कांड में दोषी पाए गए अभियुक्त राहुल कुमार सिंह उर्फ बिट्टू को चार पॉक्सो एक्ट में 20 साल की सजा सुनाई। इस कांड में सरकार की तरफ से बहस करने वाले पॉक्सो के विशेष पीपी नरेश राम और जयकरण गुप्ता ने बताया कि कोर्ट ने उस धारा में अभियुक्त पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर उसे छह महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। उन्होंने बताया कि अभियुक्त को अन्य धाराओं में भी सजा सुनाई गई है। सभी साज साथ चलेंगी। घटना को लेकर बताया गया कि 25 नवंबर 2021 को रात में पीड़िता घर पर नहीं मिली। खोजबीन करने...