शादी के बाद पति या पत्नी को ही बनाना होगा प्रॉविडेंट फंड का नॉमिनी? जानिये नए नियम
नई दिल्ली, जुलाई 7 -- क्या आपकी शादी हो चुकी है, लेकिन आपने अभी तक अपने EPF खाते में नॉमिनेशन अपडेट नहीं किया? अगर हां, तो यह गलती आपको भारी पड़ सकती है। अगर आप नौकरीपेशा हैं और आपकी शादी हो चुकी है। तो सिर्फ आधार, पैन या बैंक रिकॉर्ड अपडेट करना ही काफी नहीं है। अब आपको अपने इम्पलॉयी प्रॉविडेंट फंड (EPF) खाते में भी नया नॉमिनेशन करना होगा। नए ईपीएफ स्कीम 2026 के तहत शादी से पहले किया गया नॉमिनेशन अमान्य हो जाता है। ऐसे में यदि आपने अभी तक नया नॉमिनेशन नहीं किया है, तो समय रहते इसे अपडेट कर लेना जरूरी है।क्यों जरूरी है नॉमिनेशन अपडेट करना ईपीएफ स्कीम 2026 के मुताबिक शादी के बाद सभी सदस्यों को नया नॉमिनेशन जमा करना अनिवार्य है। इसका मकसद यह तय करना है कि सदस्य की मृत्यु होने की स्थिति में ईपीएफ का पैसा सही व्यक्ति या व्यक्तियों तक बिना किसी...
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