जामताड़ा, अप्रैल 22 -- जामताड़ा, प्रतिनिधि। शादी का झांसा देकर लगातार पांच वर्षों तक यौन शोषण करने तथा गर्भवती होने पर शादी से इनकार करने के मामले में अदालत ने आरोपी को कठोर सजा सुनाई है। सजा के बिंदु पर मंगलवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राधा कृष्ण की अदालत में अंतिम सुनवाई पूरी हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने फतेहपुर थाना क्षेत्र के दिगल गांव निवासी ललीन टुडू को भारतीय न्याय संहिता की धारा 64(2)(एम) के तहत दोषी पाते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा नहीं करने पर आरोपी को अतिरिक्त 3 वर्ष की सजा भुगतनी होगी। यह भी पढ़ें- किशोरी से छेड़छाड़ में अभियुक्त को तीन साल की जेल सजा सुनाए जाने के बाद आरोपी को पुनः न्यायिक हिरासत में लेकर मंडल कारा भेज दिया गया। आरोपी के खिलाफ फ...