जमशेदपुर, अप्रैल 13 -- जमशेदपुर। परसुडीह की युवती को शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने के आरोप से पटमदा का वसुदेव मंडल सोमवार को एडीजे पांच की अदालत से साक्ष्य के अभाव में बरी हो गया। अधिवक्ता प्रमोद सिंह बुंदेला ने बताया कि युवक और युवती में फेसबुक के माध्यम से दोस्ती हुई थी। इसके बाद युवती ने यौन शोषण का केस साकची महिला थाने में दर्ज कर दिया लेकिन अदालत में आरोप पत्र के आठ गवाहों के परीक्षण से दोष सिद्ध नहीं होने का लाभ आरोपी को मिला।

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