शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
पीलीभीत, अगस्त 21 -- अपर सत्र न्यायाधीश महेंद्र श्रीवास्तव ने शादी का झांसा देकर करीब तीन साल तक युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाने और शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी देने के आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका सुनवाई के बाद खारिज कर दी। अभियोजन के मुताबिक थाना सुनगढ़ी क्षेत्र के ग्राम कटकवारा निवासी सुखपाल वर्मा पुत्र इम्मन लाल के खिलाफ एक युवती ने 24 जुलाई 2026 को थाना सुनगढ़ी में रिपोर्ट दर्ज कराई कि करीब तीन साल पहले उसकी पहचान आरोपी से हुई थी। आरोपी ने उसे बताया कि वह अपनी पत्नी से अलग रहता है और उसकी एक पुत्री है। उसने शादी का भरोसा देकर युवती को अपने राजीव कॉलोनी स्थित किराये के मकान में रखा और तीन साल तक उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। पीड़िता के अनुसार जनवरी 2026 से वह अपने मकान में रहने लगी, लेकिन आरोपी वहां भी आता-जाता रहा और उसके...
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