मधुबनी, जून 2 -- मधुबनी। पोक्सो कोर्ट के स्पेशल जज जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार त्यागी की अदालत ने शादी का झांसा देकर नाबालिग के साथ दरिंदगी करने के मामले में कमलेश मुखिया को दोषी करार दिया है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान स्पेशल पीपी मधु रानी ने दोषी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की थी। हालांकि कोर्ट ने सजा पर फैसला सुरक्षित रखा है। स्पेशल पीपी के अनुसार भैरवस्थान थाना क्षेत्र में करीब चार बर्ष पूर्व घटना घटी थी। शादी का झांसा देकर नाबालिग के साथ आरोपित दुष्कर्म करता था। इस दौरान पीड़िता गर्भवती हो गई। जब पीड़िता शादी का दबाब देने लगी तो आरोपित झंझारपूर स्थित एक अस्पताल में धोखा देकर गर्भपात करवा दिया। यह भी पढ़ें- दुष्कर्म का आरोपित दोषी करार, 16 को होगी सजा पीड़िता के परिजन आरोपित से शादी करने को कहा तो उसके साथ मारपीट व गाल...