शादी का झांसा देकर दुष्कर्म में जमानत अर्जी खारिज
बरेली, अगस्त 23 -- शादी का झांसा देकर युवती को उत्तराखंड के होटल में ले जाकर दुष्कर्म करने के मामले में अपर जिला जज दशम राघवेंद्र मणि की कोर्ट ने आरोपी शुभम पाल सिंह की अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। एडीजीसी क्राइम संतोष श्रीवास्तव ने बताया कि कोतवाली बहेड़ी में एक युवती ने आरोपी शुभम पाल सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि शुभम ने शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाये। शुभम ने उत्तराखंड के होटलों में ले जाकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। जब पीड़िता ने शादी का दबाव बनाया तब उसे होटल में छोड़कर शुभम भाग आया। 12 मई 2026 को शुभम के परिजन रिश्ते की बात करने उसके घर और दस लाख रुपये कैश के बगैर शादी करने के साथ इंकार कर दिया।
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