मुजफ्फरपुर, अगस्त 14 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र। शादी का झांसा देकर सकरा थाना क्षेत्र की एक किशोरी के साथ पांच वर्ष पहले दुष्कर्म करने के मामले में संतोष कुमार को दोषी करार दिया गया है। सेशन-ट्रायल के बाद विशेष कोर्ट पाक्सो एक्ट संख्या-तीन की न्यायाधीश नूर सुल्ताना ने शुक्रवार को उसे दोषी ठहराया। सजा के बिंदु पर 25 अगस्त को सुनवाई होगी। मामले में विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) राजीव रंजन राजू ने सात गवाहों को पेश किया।पीड़िता ने 24 मई 2021 को सकरा थाने में एफआईआर कराई थी। इसमें संतोष कुमार को नामजद आरोपित बनाया था। एफआईआर में उसने कहा था कि उसके घर के पास एक ग्रामीण का कमरा बना है। यह भी पढ़ें- नाबालिग से दुष्कर्म व जबरन शादी के दोषी को 20 वर्ष की सश्रम कैद, 1.01 लाख जुर्माना उसमें कोई नहीं रहता है। 24 अप्रैल 2020 को उसका रिश्तेदार संतोष कुमार (35)...