आगरा, सितम्बर 2 -- शादी का झांसा देकर दुराचार समेत अन्य में आरोपित आशीष कुमार निवासी थाना एकता को राहत नहीं मिली है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ऐक्ट संगीता कुमारी ने आरोपित का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया। वादी ने थाना एकता में मुकदमा दर्ज कर बताया था कि उसके आरोपित से पूर्व में प्रेम संबंध थे। उसने जीवन भर साथ रखने का वादा कर उससे शारीरिक संबंध बनाए, उसका सामान और धन भी हड़प लिया। सामूहिक विवाह सम्मेलन के माध्यम से वादी की शादी अन्य युवक से हो गई। पांच जुलाई को वादी के पति के साथ मायके आने पर आरोपित ने उसके व उसके पति के साथ मारपीट और गला दबाकर जान से मारने का प्रयास किया। वादी की ओर से अधिवक्ता वरुण कुमार शर्मा ने अग्रिम जमानत अर्जी का विरोध कर तर्क प्रस्तुत किए।

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