शादी का झांसा देकर किशोरी से दुष्कर्म में आरोपित की जमानत खारिज
चित्रकूट, मई 19 -- चित्रकूट। जिला सत्र एवं न्यायाधीश शेषमणि की अदालत ने शादी का झांसा देकर किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में जिला कारागार में बंद नामजद आरोपित की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्याम सुंदर मिश्र ने बताया कि मानिकपुर थाना क्षेत्र के सरहट निवासी अनिल के खिलाफ पीड़ित पक्ष ने नामजद मुकदमा पिछले दो अप्रैल का दर्ज कराया था। पीड़ित पक्ष का कहना था कि अनिल करीब छह माह तक शादी का झांसा देकर नाबालिग पीड़िता के साथ संबंध बनाए। इस कृत्य के परिणामस्वरूप पीड़िता गर्भवती हो गई। जब आरोपित से शादी के लिए कहा गया तो उसने इंकार कर दिया। न्यायालय ने अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।
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