बिजनौर, अगस्त 1 -- पोक्सो एक्ट की विशेष अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कल्पना पांडेय की अदालत ने शादी का झांसा देकर किशोरी से दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी खजान सैनी को दोषी करार देते हुए सात वर्ष के कठोर कारावास और 26 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं सहआरोपी गोविंद सैनी को गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने का दोषी पाते हुए एक वर्ष के कारावास तथा दो हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया।

घटना का विवरण विशेष लोक अभियोजन अधिकारी भालेंद्र राठौर ने बताया कि पीड़िता ने न्यायालय में दिए प्रार्थना पत्र में कहा था कि घटना से लगभग छह माह पहले उसकी मुलाकात खजान सैनी से हुई थी। आरोपी ने उससे शादी का वादा किया और इसी भरोसे पर लगातार शारीरिक संबंध बनाए। विश्वास दिलाने के लिए उसका टिक्का भी कराया, लेकिन बाद में पता चला कि वह पहले स...