चित्रकूट, मई 1 -- चित्रकूट। जिला सत्र न्यायालय ने बेवा को शादी के बाद धोखा देने के मामले में नामजद आरोपित तीन लोगों की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है। बिहार के कटिहार जिले की रहने वाली बेवा ने सरधुवा थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था। पीड़िता का कहना है कि उसके पति की वर्ष 2020 में मौत हो गई थी। वह अपने तीन बच्चों के साथ गुजरात के अहमदाबाद में नौकरी कर किसी तरह गुजर-बसर कर रही थी। वहीं पर उसकी मुलाकात सरधुवा के रहने वाले विनीत विश्वकर्मा से हुई। विनीत ने उससे शादी का वादा किया। इसके बाद दोनों के बीच संबंध बन गए। बाद में वह उसे अपने गांव ले आया। यहां विनीत के साथ वह रहती रही। पिछले छह अप्रैल को विनीत बिना बताए मोबाइल बंद कर लिया और उसे छोंडकर गायब हो गया। विनीत के गायब होते ही उसके पिता और भाई ने उसे गाली-गलौज कर घर से निकाल दिया।...
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