शादीशुदा बेटी को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने से नहीं कर सकते इनकार- सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली, जुलाई 31 -- प्रभात कुमार नई दिल्ली। यह भी पढ़ें- गर्भवती अभ्यर्थी की 14 किमी पैदल चलने की PET टालने से इनकार गलत, कोर्ट ने UPSSSC को लगाई फटकार सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि अनुकंपा के आधार पर शादीशुदा बेटी भी नौकरी पाने की हकदार है। शीर्ष अदालत ने अनुकंपा के आधार पर शादीशुदा बेटी को नौकरी के लिए अयोग्य मानने की नीति को रद्द करते हुए यह फैसला दिया है।महत्वपूर्ण निर्णय जस्टिस एमएम सुंदरेश और पीबी वराले की पीठ ने अपने फैसले में कहा है कि 'अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने के लिए तलाकशुदा या पति द्वारा छोड़ी गई बेटियों को ही योग्य मानने और शादीशुदा बेटियों को अयोग्य मानने की सरकार की नीति पूरी तरह से गलत है और यह समानता के अधिक का हनन करता है। शीर्ष अदालत ने फैसले में कहा कि सरकार की नीति में बेटा-बेटिय...
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