छपरा, मार्च 9 -- खुले में मांस मछली की बिक्री करने पर प्रतिबंध छपरा, एक संवाददाता। नगर निगम क्षेत्र में अब बिना ट्रेड लाइसेंस के मांस मछली की बिक्री नहीं होगी। बिना लाइसेंस की बिक्री करने पर विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई के साथ जुर्माना भी वसूला जाएगा। वही खुले में मांस मछली की बिक्री करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। विक्रेताओं को नगर प्रशासन की ओर से सख्त हिदायत की गयी है कि वे खुले में मांस मछली की बिक्री न करें । खुले में मांस मछली का बिक्री करना बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 345 प्रावधान के प्रतिकूल है। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उनके खिलाफ कार्रवाई के साथ-साथ जुर्माना भी लगाया जाएगा। नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार ने इस आशय का पत्र नगर आयुक्त समेत सभी निकायों के कार्यपालक पदाधिकारी को प्रेषित किया है। इसमे न...
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