जहानाबाद, फरवरी 22 -- नगर विकास और आवास विभाग ने जारी किए नए नियम मांस बेचने वाले दुकानदारों को लाइसेंस लेना होगा अनिवार्य जहानाबाद, नगर संवाददाता। अब शहरी क्षेत्र में खुले में मांस बेचने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नगर विकास और आवास विभाग ने इस संबंध में नए नियम जारी किए हैं। इन नियमों के तहत सभी दुकानदारों को मांस बेचने के लिए लाइसेंस लेना जरूरी होगा। अगर कोई दुकानदार खुले में मांस बेचता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और पांच हजार रुपये तक जुर्माना भी लगाया जा सकता है। जहानाबाद नगर परिषद सरकार के नए नियम को सख्ती से लागू करेगा। केवल लाइसेंसधारी ही मांस बेच सकेंगे और सभी को नियमों का पालन करना होगा। हालांकि शहरी क्षेत्र खुले में मांस बेचने पर पहले से ही प्रतिबंध था। लेकिन इसका सही तरीके से पालन नहीं किया जा रहा था। दुकानदार सड़क किनार...
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