अररिया, दिसम्बर 11 -- अररिया, निज संवाददाता अररिया शहरी क्षेत्र के हजारों करदाताओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब पुराने होल्डिंग टैक्स का बोझ कम होगा, क्योंकि ब्याज और पेनाल्टी दोनों पूरी तरह माफ कर दी गई है। दरअसल लंबे समय से होल्डिंग टैक्स का बकाया जमा करने में परेशानी झेल रहे संपत्ति धारकों को अब राहत मिलने वाली है। नगर विकास विभाग ने नगरपालिका संपत्ति कर प्रोत्साहन ब्याज और पेनाल्टी छूट योजना लागू की है। अब 31 मार्च 2026 तक बकाया टैक्स पर लगा सौ प्रतिशत ब्याज और पेनाल्टी पूरी तरह माफ होगा। करदाता को केवल एकमुश्त मूल राशि जमा करनी होगी। इस योजना से नगर परिषद को राजस्व प्राप्ति में बढ़ोतरी होगी और बकायेदारों को भी बड़ी राहत मिल सकेगी। अररिया नगर परिषद क्षेत्र में 14 हजार से अधिक होल्डिंग टैक्स पेयर के पास करोड़ रुपये से अधिक ब्याज की राशि बकाय...
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