एटा, जून 18 -- जनपद की 32 संपत्तियों पर डीएम ने बिक्री से लेकर किराए पर उठाने तक की रोक लगा दी है। इन संपत्तियों पर बिजली कनेक्शन, पानी कनेक्शन एवं किसी भी प्रकार की डीड ना करने के आदेश जारी किए गए है। यह जमीन शहर के आसपास की होने के कारण करोड़ों रूपये की जमीन है। भूदान आदि की जमीन होने के कारण सरकार की ओर से जमीन का हक होने का मामला न्यायालय में विचाराधीन है। जिलाधिकारी अरविंद सिंह के न्यायालय से आदेश जारी होने के बाद एडीएम वित्त एवं राजस्व की ओर आदेश जारी किया गया है। इसमें कहा कि जिलाधिकारी न्यायालय में सरकार बनाम पुष्पेंद्र आदि के अलावा अलग-अलग करीब 32 वादों की सुनवाई न्यायालय में की जा रही है। यह भी पढ़ें- कूटरचित दस्तावेजों से धोखाधड़ी के आरोपी की जमानत निरस्तआदेश का महत्व आदेश जारी करते हुए कहा गया कि धारा 52 संपत्ति हस्तांतरण अधिन...