लखीमपुरखीरी, मई 21 -- वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों की उम्र सत्यापन के लिए अब आधार अमान्य कर दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्र के लिए परिवार रजिस्टर उम्र के प्रमाणपत्र के तौर पर लिया जा रहा है वहीं शहरी क्षेत्र में परिवार रजिस्टर न होने से दिक्कत आ रही थी। शासन ने अब शहरी क्षेत्र के लाभार्थियों को राहत दी है। पांच दस्तावेज मान्य कर दिए हैं। इनमें से कोई एक दस्तावेज आवेदन के समय उम्र के प्रमाणपत्र के रूप में दे सकेंगे। शहरी क्षेत्र के वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों के लिए नई व्यवस्था के तहत अब उम्र के सत्यापन के लिए राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और पैन कार्ड को मान्यता दी गई है। यह भी पढ़ें- शहरी पेंशन लाभार्थियों की उम्र सत्यापन को पांच दस्तावेज मान्य जिला समाजकल्याण अधिकारी वंदना सिंह ने बताया कि वृद्धावस्था पें...