लखनऊ, जून 3 -- - आवासीय से इतर भूमि पर पास नक्शा वाले भवन स्वामियों को देना होगा 25% कनवर्जन चार्जलखनऊ, विशेष संवाददाताराज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों में जिला पंचायतों द्वारा 31 मार्च 2026 तक पास नक्शों को वैध कर दिया है। बस इसके बारे में केवल विकास प्राधिकरणों में सूचना देनी होगी। इसके बाद ऐसे भवनों को विनियमित (रेगुलराइज) मान लिया जाएगा। ग्रीन वेल्ट, जलाशय, तालाब या फिर नागरिक सुविधाओं वाली भूमि पर पास नक्शे अवैध माने जाएंगे। इन भूमियों पर 200 वर्ग मीटर तक एकल आवासीय मकान बने हैं, तो उसे वैध माना जाएगा। इसके अलावा किसी भी अन्य निर्माण को अवैध माना जाएगा। यह भी पढ़ें- जिला पंचायत से नक्शा पास कराने वालों को बड़ी राहत, अब नहीं चलेगा प्राधिकरणों का बुलडोजर इसके साथ ही अन्य भू-उपयोग पर होने वाले निर्माण पर समन शुल्क का 75 फीसदी छूट देते हुए ...