शस्त्र अधिनियम में सत्रह दिन की कैद
हमीरपुर, मई 11 -- हमीरपुर। बिवांर पुलिस ने 30 जनवरी 2010 को जगमोहन पुत्र छोटेलाल कुशवाहा निवासी बबीना थाना कदौरा को बारह बोर की चार कारतूस के साथ गिरफ्तार किया था। इसको खिलाफ शस्त्र अधिनियम का मुकदमा दर्ज किया गया था। एसीजेएम कोर्ट ने आरोपी को शस्त्र अधिनियम में जेल में बिताए सत्रह दिनों की कैद व 500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं बिवांर थाना के लरौंद गांव निवासी लालू प्रसाद पुत्र देवीदयाल को पुलिस ने तमंचा व कारतूस के साथ गिरफ्तार किया था। जिसे पांच दिन की कैद व पांच सौ रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। यह भी पढ़ें- आर्म्स एक्ट का फरार आरोपी गिरफ्तार यह भी पढ़ें- आर्म्स एक्ट मामले में दो अभियुक्तों को दो-दो वर्ष की सजा
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