कानपुर, जनवरी 3 -- कानपुर देहात। मंगलपुर थाने में 19 अगस्त 2023 को दर्ज शस्त्र अधिनियम के मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद एसीजेएम कोर्ट संख्या- 2 ने आरोपित पारंग उर्फ छोटे पुत्र प्रेमशरण संखवार निवासी लौवा को दोषी सिद्ध होने पर अदालत उठने तक की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर दो हजार रुपये जुर्माना भी किया। जुर्माना अदा नहीं करने पर उसको पांच दिन के अतिरिक्त कारावास का आदेश किया गया है।
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