शस्त्र अधिनियम में दो वर्ष की कैद व जुर्माना
हमीरपुर, जुलाई 7 -- हमीरपुर। सुमेरपुर पुलिस ने कस्बे के एक व्यक्ति को तमंचा व कारतूस के साथ सात वर्ष पूर्व गिरफ्तार कर शस्त्र अधिनियम का मुकदमा दर्ज किया था। मंगलवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोपी को दो वर्ष की कैद व पांच हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। एसपीओ रणविजय सिंह ने बताया कि सुमेरपुर थाना पुलिस ने चांद थोक मुहाल निवासी राकेश वर्मा पुत्र गोपाल को तमंचा व कारतूस के साथ गिरफ्तार कर 6 जनवरी 2019 को मुकदमा दर्ज किया था। मंगलवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोपी राकेश वर्मा को शस्त्र अधिनियम का दोषी मानते हुए दो वर्ष की कैद व पांच हजार जुर्माने की सजा सुनाई।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.