शस्त्र अधिनियम में दो वर्ष की कैद व जुर्माना
हमीरपुर, जुलाई 7 -- हमीरपुर। सुमेरपुर पुलिस ने कस्बे के एक व्यक्ति को तमंचा व कारतूस के साथ सात वर्ष पूर्व गिरफ्तार कर शस्त्र अधिनियम का मुकदमा दर्ज किया था। मंगलवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोपी को दो वर्ष की कैद व पांच हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। एसपीओ रणविजय सिंह ने बताया कि सुमेरपुर थाना पुलिस ने चांद थोक मुहाल निवासी राकेश वर्मा पुत्र गोपाल को तमंचा व कारतूस के साथ गिरफ्तार कर 6 जनवरी 2019 को मुकदमा दर्ज किया था। मंगलवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोपी राकेश वर्मा को शस्त्र अधिनियम का दोषी मानते हुए दो वर्ष की कैद व पांच हजार जुर्माने की सजा सुनाई।
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