श्रावस्ती, अप्रैल 16 -- श्रावस्ती। थाना मल्हीपुर पुलिस ने वर्ष 2020 में दो आरोपियों को चाकू के साथ पकड़ा था। जिनकी पहचान बहराइच जिले के बाबागंज थाना क्षेत्र स्थित किशुनगांव निवासी उबैदुर्रहमान उर्फ बिकाऊ पुत्र मोहम्मद हासिम खां व सिराजुद्दीन पुत्र निजामुद्दीन के रूप में हुई थी। जिन्हें पुलिस ने जेल भेजा था। न्यायालय में मामले का विचारण हो रहा था। बुधवार को अपराध सिद्ध होने पर न्यायालय ने दोनों दोषियों को न्यायालय उठने तक के कारावास की सजा व 500-500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। यह भी पढ़ें- 16 साल बाद कोर्ट से आया फैसला, दो अभियुक्तों को पांच साल की सश्रम कारावास

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