श्रावस्ती, फरवरी 26 -- श्रावस्ती। सिरसिया थाना क्षेत्र के भितुहरिया गांव निवासी पप्पू पुत्र मौलवी को वर्ष 2007 में सिरसिया पुलिस ने अवैध चाकू के साथ गिरफ्तार किया था। जिसे पुलिस ने जेल भेजा था जो बाद में जमानत पर बाहर आ गया था। वहीं पुलिस के आरोप पत्र दाखिल होने के बाद से न्यायालय में मामले का विचारण हो रहा था। बुधवार को आरोपी को दोषी करार देते हुए न्यायालय ने जेल में बिताई गई अवधि के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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