कानपुर, फरवरी 21 -- कानपुर देहात। सिकंदरा थाने में 21अक्टूबर 2007 को दर्ज शस्त्र अधिनियम के एक मकदमें में 18 साल तक चली सुनवाई के बाद एसीजेएम (जूडि) कोर्ट संख्या-2 में सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने आरोपित प्रशांत कुमार पाठक पुत्र जयप्रकाश निवासी भाऊपुर औरैया के दोषी सिद्ध होने पर उसको अदालत उठने तक की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर एक हजार रुपये जुर्माना भी किया। जुर्माना अदा नहीं करने पर उसको सात दिन के अतिरिक्त कारावास का भी आदेश किया गया है।
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