श्रावस्ती, मार्च 12 -- श्रावस्ती। शस्त्र अधिनियम मामले में दोषी को न्यायालय ने सजा सुनाई। सोनवा थाने की पुलिस ने वर्ष 2008 में एक एक आरोपी को तमंचा व कार्टूश के साथ पकड़ा था। जिसको पहचान दुंदी ऊर्फ श्रीराम पुत्र मैकू निवासी सल्लीबाग, थाना खैरीघाट जनपद बहराइच के रूप में हुई थी। जिसे पुलिस ने जेल भेज दिया था। 18 वर्षों से न्यायालय में मामले की सुनवाई चल रही थी। बात द्वारा को न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए जेल में बिताई गई अवधि के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 1500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।

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