पटना, मार्च 6 -- राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जनहित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए विभाग के नियंत्रणाधीन सभी सैरातों में शव वाहनों को पार्किंग शुल्क से मुक्त करने का निर्देश दिया है। इस संबंध में विभाग के सचिव जय सिंह ने सभी जिलों के समाहर्ताओं को पत्र जारी किया है। निर्देश में कहा गया है कि भूमि सुधार जन कल्याण संवाद और सात निश्चय-3 के तहत ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। इसके अनुसार अब राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के नियंत्रणाधीन सैरातों में शव वाहन से पार्किंग शुल्क नहीं लिया जाएगा। किसी भी अन्य वाहन से पार्किंग शुल्क तभी वसूला जाएगा, जब वह निर्धारित पार्किंग क्षेत्र में खड़ा किया जाएगा।इससे पहले विभागीय स्तर पर बेगूसराय जिले के सिमरिया घाट सैरात में वाहन पड़ाव के लिए पार्किंग शुल्क की दरें निर्धारि...