फर्रुखाबाद कन्नौज, मार्च 13 -- फर्रुखाबाद, संवाददाता। अमृतपुर तहसील के आसमपुर में संचालित खनन पट्टे को शर्तों के उल्लंघन करने पर निरस्त कर दिया है। पट्टेदार को दो वर्षों के लिए ब्लेक लिस्टेड भी किया गया है। इसके साथ ही एक करोड़ 63 लाख 65 हजार 888 की वसूली किए जाने के आदेश दिये गये। तहसील अमृतपुर में आसमपुर गंगानदी के निकट ढिलावल, कुइयांबूट निवासी अनंतराम शाक्य का खनन पट्टा स्वीकृत किया गया था। निर्धारित गाटा संख्या में एक लाख 500 घन मीटर की उच्चतम बोलीदाता के रूप में 57 रुपये प्रति घन मीटर की दर से 23 अक्तूबर 2021 से 22 अक्तूबर 2026 तक पांच वर्षीय पट्टा स्वीकृत किया गया था। खनन अधिकारी ने 17 दिसंबर 2025 को अपनी आख्या में डीएम को अवगत कराया कि आसमपुर में स्वीकृत खनन पट्टा का निरीक्षण किया तो पटटा क्षेत्र के बाहर पश्चिम की तरफ बने रास्ते पर ...
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