बक्सर, फरवरी 3 -- फैसला बक्सर, विधि संवाददाता। शराब से लदी स्कॉर्पियो के चालक को अदालत ने पांच साल जेल की सजा सुनाई है। एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। विशेष लोक अभियोजक रवींद्र सिन्हा ने बताया कि मामला ब्रह्मपुर थाना कांड संख्या 467/2019 से जुड़ा है। घटना 20 अक्टूबर 2019 की रात्रि करीब 12:30 बजे की है। ब्रह्मपुर थाना की पुलिस के अनुसार सिधानी डेरा के पास पक्की सड़क पर जांच के दौरान एक स्कॉर्पियो से 774.5 लीटर शराब बरामद की गई थी। चालक तब अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया था। इस मामले की सुनवाई अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश सोनेलाल रजक की अदालत में चल रही थी। अदालत ने आरोपी वाहन चालक रामबाबू वर्मा पिता गौरीशंकर वर्मा निवासी निघरिया थाना फेफना, जिला बलिया को दोषी पाते हुए पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही ...