उरई, मार्च 11 -- उरई। कदौरा थाना क्षेत्र में बीते वर्ष 2020 में शराब सेल्समैन को गोली मारकर घायल करने के मामले में दोषी युवक को जज ने पांच साल कारावास की सजा सुनाई और उसे पर 5000 का जुर्माना भी लगाया। आटा थाना क्षेत्र के परासन गांव निवासी हल्के यादव ने आटा थाना पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि उसका पुत्र रवींद्र उर्फ कल्लू कदौरा थाना क्षेत्र के करमचंद्रपुर में देशी शराब की दुकान में सेल्स मैनी का काम करता था। आठ मई 2020 को वह दुकान बंद कर रहा था तभी उसी दौरान शिवकुमार उर्फ सुक्खू निवासी लोहर गांव कोतवाली कालपी व उमाशंकर निवासी करमचंद्रपुर थाना कदौरा आए और शराब मांगने लगे जब उसने शराब देने से मना करते हुए कहा कि दुकान बंद हो चुकी है अब शराब नहीं मिल पाएगी। उक्त दोनों लोग नाराज हो गए और उसके पुत्र के साथ गाली गलौज कर धमकी देते हुए कहा कि आओ ...