नवादा, मई 6 -- अवैध रूप से शराब की ढुलाई किये जाने के जुर्म में एक युवक को पांच साल सश्रम कारावास तथा अर्थदंड की सजा सुनाई गई। मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश उत्पाद द्वितीय कुमारी विजया ने रजौली थाना क्षेत्र के भाईजीभीता गांव निवासी मन्टु कुमार को यह सजा सुनाई। मामला उत्पाद थाना कांड संख्या-886/23 से जुड़ा है। घटना 10 नवंबर 23 की सुबह की बताई जाती है।
घटना का विवरण विशेष लोक अभियोजक मो. मोबशीर रसूल तथा अपर विशेष लोक अभियोजक किशोर कुमार रोहित ने अभियोजन पक्ष अदालत में रखा। जानकारी के अनुसार उत्पाद विभाग के कर्मी घटना के दिन रजौली थाना क्षेत्र के प्राणचक मोड़ पर निगरानी कर रहे थे। तभी रजौली की ओर से आ रहा एक बाइक सवार उत्पाद कर्मी को देख कर भागने लगा। किन्तु वह पकड़ा गया। पकड़े गये बाइक सवार मन्टु कुमार के पास से 60 ...
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