मोतिहारी, अगस्त 6 -- मोतिहारी। अनन्य उत्पाद न्यायालय प्रथम के विशेष न्यायाधीश राजकुमार चौधरी ने शराब बरामदगी मामले में दोषी पाते हुए नामजद एक अभियुक्त को एक वर्ष का सश्रम कारावास व दो हजार रूपए अर्थ दंड की सजा सुनायी गयी है। अर्थ दंड नहीं देने पर एक माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। सजा मोतिहारी मुफ्फसिल थाना के झिटकहियां निवासी खेदू सहनी के पुत्र सुखाड़ी सहनी को हुई। मामले में मुफ्फसिल लखौरा थाने में वर्ष 2016 दर्ज हुई थी। नामजद अभियुक्त के टाट के घर की तलाशी लेने पर 275 लीटर शराब बरामद हुआ।

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