बगहा, सितम्बर 30 -- बगहा। शराब बरामदगी से जुड़े मद्यनिषेध मामले में बगहा स्थित विशेष न्यायालय (उत्पाद) ने बुधवार को अभियुक्त को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर उसे छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। सजा विशेष न्यायाधीश (उत्पाद) राजीव कुमार द्विवेदी की अदालत ने सुनाई। यह भी पढ़ें- मद्य निषेध कानून के प्रति कोर्ट सख्त, एक लाख रुपये जुर्माना भी लगायाअभियोजन की जानकारी विशेष लोक अभियोजक (मद्यनिषेध) अनवर हुसैन अंसारी ने बताया कि बगहा थाना कांड संख्या 412/23 के तहत दर्ज मामले में अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर अभियुक्त रामसकल सिंह निवासी तमकुहा धनहा को बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 30...