गोपालगंज, फरवरी 27 -- गोपालगंज, विधि संवाददाता। जिला सत्र न्यायाधीश 13 सह विशेष न्यायाधीश उत्पाद दीपक सिंह वर्मा की कोर्ट ने उचकागांव थाने के एक शराब माफिया को दोषी पाते हुए आठ वर्ष के कारावास और डेढ़ लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक उत्पाद अवधेश प्रसाद मणि की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने सजा सुनाई। बताया जाता है कि उचकागांव थाने की पुलिस ने ठकुराई बैरिया गांव के बबलू सिंह को कुछ दिन पहले शराब के साथ गिरफ्तार किया था। अनुसंधानकर्ता द्वारा आरोप पत्र दाखिल किए जाने के बाद मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रही थी। लोक अभियोजक ने बताया कि शराब माफिया पर 18 मामले दर्ज हैं।
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