गोपालगंज, फरवरी 28 -- गोपालगंज,विधि संवाददाता ।जिला सत्र न्यायाधीश 13 सह विशेष न्यायाधीश उत्पाद दीपक सिंह वर्मा की कोर्ट ने फुलवरिया थाना क्षेत्र के एक शराब तस्कर को दोषी पाते हुए आठ वर्ष के सश्रम कारावास तथा डेढ़ लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर उसे छह माह की अतिरिक्त सजा भी काटनी पड़ेगी।अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक उत्पाद अवधेश प्रसाद मणि तथा बचाव पक्ष के अधिवक्ता गिरिजेश मिश्रा की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने सजा सुनाई। बताया जाता है कि जगतौली ओपी अध्यक्ष प्रशांत कुमार ने 8 अगस्त 2025 को लालाछापर पोखरा के पास से फुलवरिया थाने के मदरवानी गांव के अजय यादव को 18 लीटर शराब के साथ गिरफ्तार किया था। अनुसंधानकर्ता द्वारा आरोप पत्र दाखिल किए जाने के बाद मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रही थी। लोक अभियोजक अवधेश प्रसाद मण...