चम्पावत, अप्रैल 3 -- टनकपुर में शराब तस्करी के दोषी को अदालत ने एक माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर छह हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर 15 दिन की अतिरिक्त सजा होगी। जानकारी के अनुसार अप्रैल 2024 में चेकिंग के दौरान पुलिस ने नेता राम निवासी वार्ड नंबर एक टनकपुर के पास से 40 पव्वे देसी शराब बरामद की थी। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट काजल रानी ने सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से एपीओ गौरव अग्रवाल ने पैरवी की। --
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