रांची, दिसम्बर 17 -- रांची, संवाददाता। झारखंड में शराब आपूर्ति से जुड़े कथित अनियमितता मामले में जेल में बंद आपूर्तिकर्ता वेलकम डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक राजेंद्र प्रसाद जायसवाल को अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया। एसीबी ने 13 नवंबर को बिलासपुर से गिरफ्तार कर उसे 14 को जेल भेज दिया था। जमानत याचिका पर एसीबी के विशेष न्यायाधीश ओंकार नाथ चौधरी के कोर्ट ने 6 दिसंबर को सुनवाई पूरी कर आदेश सुरक्षित रख लिया था। बुधवार को अदालत ने अपना सुरक्षित आदेश सुनाई। सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि मामला झारखंड स्टेट बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड से जुड़ा है। 2023 में कॉरपोरेशन द्वारा नियुक्त दो प्लेसमेंट एजेंसियों ने बैंक गारंटी जमा की थी, जो बाद में जांच में फर्जी पाई गई। आरोपी की कंपनी के जरिए झारखंड में देशी शराब की आपूर्ति की गई। यह आ...
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