रांची, नवम्बर 29 -- रांची। झारखंड शराब घोटाला मामले में आरोपी कारोबारी नवीन केडिया को अदालत से झटका लगा है। उसकी ओर से दाखिल अग्रिम जमानत याचिका (एबीपी) को एसीबी के विशेष न्यायाधीश ओंकार नाथ चौधरी की अदालत ने खारिज कर दी है। अदालत ने 21 नवंबर को याचिका पर सुनवाई के पश्चात आदेश सुरक्षित रख लिया था। अदालत वहीं सुरक्षित आदेश सुनाया। जांच में शराब घोटाले में उनकी संलिप्तता सामने आई है। नवीन केडिया अग्रिम राहत की गुहार लगाते हुए 30 अक्तूबर को याचिका दाखिल की थी।

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