रांची, अप्रैल 16 -- रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने शराब घोटाला मामले में दो आरोपियों को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने आरोपी अरुण पति त्रिपाठी और अरविंद कुमार की अग्रिम जमानत याचिकाओं पर सुनवाई के बाद उन्हें खारिज कर दिया। इससे पूर्व एसीबी की विशेष अदालत ने भी दोनों आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका नामंजूर कर दी थी, जिसे चुनौती देते हुए उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जांच एजेंसियों के अनुसार, झारखंड में हुए शराब घोटाले की जांच में अरुण पति त्रिपाठी की संलिप्तता सामने आई है। वह राज्य सरकार की उत्पाद नीति के सलाहकार रह चुके हैं और झारखंड की नई शराब नीति तैयार करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका बताई जा रही है। आरोप है कि उन्होंने तत्कालीन उत्पाद सचिव विनय चौबे के साथ मिलीभगत कर छत्तीसगढ़ की कई प्लेसमेंट एजेंसियों की झारखंड म...
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