रांची, मई 4 -- रांची। झारखंड के चर्चित शराब घोटाले के आरोपी अरुण पति त्रिपाठी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की पीड़क कार्रवाई पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट ने 16 अप्रैल को त्रिपाठी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस बहुचर्चित मामले में अरुण पति त्रिपाठी के अलावा विनय चौबे समेत कई अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। मामले की अगली सुनवाई की तिथि बाद में निर्धारित की जाएगी।

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