नई दिल्ली, मार्च 16 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल से जुड़े शराब घोटाला केस में सीबीआई को आज फिर बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने जांच में खामियों के लिए सीबीआई अधिकारी की जांच कराने के ट्रायल कोर्ट के आदेश पर लगाई गई रोक को फिलहाल बरकरार रखा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने आज 16 मार्च को सीबीआई की उस याचिका पर सुनवाई की, जिसमें एक्साइज पॉलिसी मामले में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और अन्य को बरी करने को चुनौती दी गई है। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा- जो भी अंतरिम आदेश अभी लागू हैं, वे ऐसे ही जारी रहेंगे। अदालत ने कहा कि वह इस मामले को 6 अप्रैल को सुनवाई करेगी। खबर अपडेट हो रही है.
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