रांची, अप्रैल 30 -- रांची, संवाददाता। शराब घोटाले के आरोपी और छत्तीसगढ़ के शराब कारोबारी नवीन केडिया की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने निचली अदालत में 5 लाख का बेल बॉन्ड जमा करने का निर्देश देते हुए सशर्त जमानत दे दी। केडिया को अपना पासपोर्ट निचली अदालत में जमा करना होगा। साथ ही जमानतदार उनका निकट रिश्तेदार होना चाहिए। मोबाइल नंबर और ईमेल भी उपलब्ध कराना होगा। जांच अधिकारी द्वारा बुलाने पर सशरीर हाजिर होना होगा। प्रार्थी की ओर से देवाशीष भारूका ने दलील दी कि प्राथमिकी में नवीन केडिया का नाम नहीं है और जिस समय कथित शराब आपूर्ति हुई, उस दौरान वह कंपनी के निदेशक भी नहीं थे। यह भी पढ़ें- मुझे गिरफ्तार कर जलील करने की जरूरत नहीं है, पवन खेड़ा ही गुहार; SC ने सुरक्षित रखा फैसला वहीं, एसीबी ने जमानत का विरोध ...