मधुबनी, फरवरी 18 -- मधुबनी। उत्पाद मामलों के अनन्य विशेष न्यायाधीश गोरखनाथ दुबे की अदालत ने रामवृक्ष सदाय की हत्या मामले में आरोपित वैद्यनाथ सदाय को दोषी करार दिया है। बुधवार को मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया। सजा पर फैसला सुरक्षित रखा गया है। सजा पर आगामी 26 फरवरी को सुनवाई होने की संभावना है। कोर्ट का फैसला आने के बाद दोषी करार दिए गए बेनीपट्टी थाना के चानपुरपट्टी बसैठ मुसहरी टोला के वैद्यनाथ सदाय को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया। एफआईआर के अनुसार रामवृक्ष सदाय 27 सितंबर 2022 को बच्चा चौधरी के ईंट भट्टा पर थे इसी दौरान शराब के नशे में बैद्यनाथ सदाय वहां पहुंचे और उसपर हमले कर दिए। चेहरा पर ईंट का चोट लगने से रामबृक्ष सदाय गंभीर रूप से जख्मी हो गए। ईलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक के परिजन शिव दुलारी देवी की शिकायत पर ...
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